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चेम्बर ने टीकाकरण में 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के व्यापारीयों एवं  कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से अुनरोध

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चेम्बर ने टीकाकरण में 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के व्यापारीयों एवं कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से अुनरोध

कमल दुसेजा,रायपुर-छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बधेल जी को पत्र जारी कर टीकाकरण में 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के व्यापारीयों एवं व्यापार में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश से अनुरोध किया । श्री पारवानी ने माननीय मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि, इस वक्त पूरी दुनिया सहित हमारा देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कोविद 19 के प्रकोप से निपटने के लिए प्रयासरत है और आपके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, बेहतर स्थिति में है । इसी कड़ी में आपके द्वारा राज्य में टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से, 18 वर्ष से 44 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों हेतु टीकाकरण प्रारंभ किया गया जिसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए हम आभारी है। उन्होनें आगे कहा कि टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीन और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है । इसमें उन वर्ग को टीकाकरण में प्राथमिकता दिया गया है जो कोरोना के संभावित खतरे के बीच अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं । टीकाकरण के प्रारंभ में डाक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी एवं फ्रंटलाईन वर्कर्स को प्राथमिकता दी गई, इसी प्रकार व्यापारी वर्ग एवं उनके कर्मचारी जो आम जनता के बीच रहते है, आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में लगे हुए है, जो टीकाकरण के पात्र है , उन्हें भी टीकाकरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए । प्रदेश में व्यापारियों की टीम मौजूद है जो कोरोना रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान में जुडकर, कंधे से कंधा मिलाकर शासन के योजना के अनुसार, शासन के साथ मिलकर काम करने तैयार है । श्री पारवानी ने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया कि एैसे व्यापारी एवं कर्मचारीगणों को फ्रंटलाईन वर्कर मानते हुए उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं 18 वर्ष के उपर के समस्त व्यापारी एवं कर्मचारी को शीध्र अति शीध्र टीकाकरण में शामिल किया जाना चाहिए ।

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