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जिले में कंटेन्मेन्ट अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई, किराना, फल, सब्जी, अंडा, की दोपहर 2 बजे तक होगी होम डिलिवरी

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जिले में कंटेन्मेन्ट अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई, किराना, फल, सब्जी, अंडा, की दोपहर 2 बजे तक होगी होम डिलिवरी

निलेश मसीह,बिलासपुर जिले में कंटेनमेन्ट की अवधि अब 15 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 15 मई 2021 की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा।पूर्व में सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित कर जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 7 बजे तक दी गई है। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलिवरी प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। यह डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिये प्रयुक्त वाहन पर बैनर या स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिये दुकानें खोले बिना किराना दुकानदार आसपास के क्षेत्र में स्वयं या डिलिवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे।
होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।होम डिलिवरी के दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। किसी दुकान में होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिन के लिये सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रॉविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में कार्यवाही की जाएगी।
पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल एवं मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, होम डिलिवरी, एल.पी.जी. परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने परपरीक्षार्थीएवंउनकेअभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को ईंधन प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिये ईंधन प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ऑटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट (केवल टेक-अवे) हेतु नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामाग्रियां के विक्रय की दुकानें (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित शअनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पेट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या आनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
औद्योगिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण एवं तिफरा रेलवे ओव्हरब्रिज का निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगा। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बॉयलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे।इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से सम्बन्धित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मीलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं का छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।
बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे।
कृषि से संबंधित खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनर्माण, वितरण एवं विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में इनके लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी।एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की होम डिलिवरी हो सकेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशयन तथा प्लम्बर्स को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे।उपरोक्त अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस. या केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड में ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा तथ आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।
कोविड टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी

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